बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई लाइव, जानिए कौन दे रहा है क्या तर्क

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट को लेकर सुनवाई हो रही है. चुनाव आयोग की ओर से भी अपने तर्क दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR पर सुनवाई जारी है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. एसआईआर के खिलाफ दलील देते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इसने समस्याओं को सुलझाने के बजाए और बढ़ा ही दिया है. उन्होंने कहा कि इसमें पारदर्शिता का भी अभाव है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने दिशानिर्देशों के अनुसार जानकारी अपलोड नहीं की है. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जिन 3.66 लाख लोगों का नाम हटाए गए हैं उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं मिला है.

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या 3.66 लाख लोगों में से जिसे नोटिस नहीं मिला क्या वो शिकायत लेकर आगे आया है? इस चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है. आयोग ने कहा कि केवल ये याचिकाकर्ता जो एनजीओ हैं और कुछ राजनीतिक दल ऐसा दावा कर रहे हैं.